आरटीपीसीआर टेस्ट के बिना शिरपुर से सूरत आ रही श्री हरि ट्रावेल्स की 2 लग्जरी पकड़ी, मामला दर्ज
देश सहित महाराष्ट्र में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। गुजरात में भी कोरोना के मामले दिनोंदिन बढ़ते जा रहे है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार की ओर से गाइड लाइन जारी की गई है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा कोरोना गाइड लाइन का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। कुछ ट्रावेल्स एजेंसियों द्वारा कुछ ज्यादा रूपए कमाने की लालसा में लोगों की जान खतरे में ड़ाला रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा दौरान आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य किया गया है। फिर भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है।
आरटीपीसीआर टेस्ट बिना ही यात्रियों को महाराष्ट्र से सूरत लाए जाने का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र से यात्रियों सूरत ला रही दो लग्जरी बसों को पुलिस ने सोनगढ़ चेकपोस्ट पर देर रात लगभग 3 बजे रोका। जांच दौरान पता चला कि यात्रियों को आरटीपीआर रिपोर्ट के बिना सूरत लाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों लक्जरी के चालक और ट्रावेल्स के मालिक सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात को जब सोनगढ़ पुलिस के जवान गांव की चौकी के पास गश्त पर थे, तब रात 3बजेï महाराष्ट्र से आने वाली दो लग्जरी बसों को रोका गया। लक्जरी के अंदर जांच करने पर पता चला कि एक लक्जरी में 30 और दूसरी में 27 यात्रियों को शिरपुर से बिठाकर सूरत जा रहे थे। यात्रियों ने मास्क भी सही से पहने नहीं थे और उनके पास गुजरात में प्रवेश के लिए आवश्यक आरटीपीआरसी टेस्अ रिपोर्ट भी नहीं था।
पुलिस ने श्री हरि ट्रेवल्स की बस नं. जीजे-19-यू-3442 और जीजे-26-टी-5314 के ड्राइवर और साथीदार तुषार निम्बा धोबी (निवासी शिंदखेड़ा, जिला धूलिया), दीपक प्रकाश प्रकाश माली (निवासी शिरपुर जिला धुलिया), वीरेंद्र किशोर सोनवने (निवासी चोपडा, जिला जलगाँव) और कीर्तिधर संजय पाटिल (निवासी नीलगिरी सर्कल, सूरत) और लक्जरी बस मालिक अनिल साहेबराव महाजन (निवासी आासपास नगर, लिम्बायत) के खिलाफ यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करने और आरटीपीसीआर टेस्ट बिना यात्रियों को अवैध रूप से गुजरात में प्रवेश देने का मामला दर्ज किया गया है।