राहत: कपड़ा मार्केट में रेपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर करने की समय अवधि बढ़ायी
शहर में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण मनपा प्रशासन की ओर से व्यापारियों के लिए गाइड लाइन जारी की गई है। प्रशासन की ओर से रविवार को नई गाइड लाइन जारी की गई। जिसके मुताबिक अब कपड़ा कारोबारियों को हर 15 दिन पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा और सात दिन के बाद रेपिड टेस्ट कराना होगा। इसके पहले कपड़ा कारोबारियों को सात दिन के अंतर में आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होता था और तीन दिन में रेपिड टेस्ट करवाना अनिवार्य था। इसके कारण कारोबार पर असर पड़ रहा था। कारोबारी और श्रमिक दोनों बार-बार टेस्ट करवाने से परेशान हो गए थे, इसके चलते कई श्रमिक कपड़ा बाजार में नहीं आ पा रहे थे।
गाइडलाइन के बताया गया है कि कपड़ा बाजार में आने वाले व्यापारियों को आरटीपीसीआर टेस्ट और कोविड वैक्सिनेशन रिपोर्ट की जेरॉक्स कॉपी साथ में रखें। आरटीपीसीआर टेस्ट हर 15 दिनों में किया जाना चाहिए। 45 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति के लिए वैक्सिनेशन अनिवार्य है। वैक्सिनेशन प्रमाण पत्र एक प्रति के साथ रखें। स्वच्छता का कठोर पालन, मास्क का पहने और सोशल डिस्टेंसिग का पालन करें। इसका उल्लंघन करने वालों को मार्केटों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर जांच में नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी।