गुजरात
राहत: ड्राइविंग लाइसंस और आरसी समेत दस्तावेजों की मान्यता 30 सितंबर तक बढ़ायी
कोरोना संक्रमण और लोगों की सुविधा को देखते हुए भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मंत्रालय ने अहम फैसला लिया है। राज्य के परिवहन आयुक्त की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ड्राइविंग लाइसंस और आरसी समेत दस्तावेजों की मान्यता 30 सितंबर 2021 तक बढ़ायी गई है।
भारत सरकार के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय की एडवाइजरी के मुताबिक 1 फरवरी 2020 के बाद या 30 सितंबर 2021 तक जिन दस्तावेजों की अवधि खत्म हो चुकी है, उन्हें 30 सितंबर 2021 तक एन्फोर्समेंट के लिए मान्य रखने का आदेश दिया गया है। एन्फोर्समेंट अधिकारी-कर्मचारियों को इस एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए एन्फोर्समेंट की कार्यवाही करने की होगी। इस फैसले से वाहन चालकों को बढ़ी राहत मिलेगी।