टीडीएस के भुगतान की अवधि 31 मई तक बढ़ी , चैंबर ने वित्त मंत्री से लगाई थी गुहार
कोविड-19 की दूसरी लहर में बिगड़ती स्थिति के मद्देनजर उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा टीडीएस भुगतान की अवधि बढ़ाने की मांग की थी।
जिसके मद्देनजर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अंतिम तिथि टीडीएस के भुगतान के लिए 30 अप्रैल 2021 थी, जिसकी अवधि बढ़ाकर 31 मई, 2021 कर दी है। टीडीएस और टीसीएस दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की चैंबर ने गुहार लगाई थी। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक प्रेस नोट जारी कर घोषणा की है कि टीडीएस के भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है।
इसके अलावा सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम के चेप्टर 20 के अनुसार आयुक्त से अपील करने की तारीख 21 मई तक बढ़ा दी है। साथ ही इनकम टैक्स सेक्शन 144 (सी) के तहत ऑब्जेक्शन टु डिस्प्युट रिजॉल्यूशन पैनल जो 1 अप्रैल 2021 के बाद आती हो तो उसे भी 31 मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है और एसेसमेन्ट ईयर 2020-21 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत प्राप्त नोटिस के संबंध में रिटर्न भरने की तारीख भी 31 मई 2021 के रूप में तय की गई है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।