
आरटीआर भरने वाले रहें सतर्क : वेरिफिकेशन के लिए अब मिलेंगे 120 के बदले सिर्फ 30 दिन
भायंदर। सीए वसई ब्रांच के पूर्व चेयरमैन सीए अभिषेक तिवाडी ने बताया कि, आईटीआर वेरिफिकेशन कराने के लिए अब 120 दिन की जगह 30 दिन ही मिलेंगे।
सीबीडीटी ने अपने एक नोटिफिकेश में इस बात की जानकारी दी है। तिवाडी ने बताया कि आईटीआर फाइल करने के बाद इसका वेरिफिकेशन जरूरी है। इसके बिना प्रक्रिया पूरी नहीं होती है।
सीबीडीटी के नोटिफिकेशन में कहा गया है, कि आईटीआर भरने के 30 दिनों के भीतरे इसे वेरिफाई कराना होगा। अगर इस अवधि की बाद कोई वेरिफिकेशन करता है, तो वह मान्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स का नाम आटीआर फाइल नहीं करने वालों की लिस्ट में जुड़ जाएगा।
किस पर लागू है ये नियम
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अगर आईटीआर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रांसफर करने के 30 दिन के भीतर इसका वेरिफिकेशन सबमिट किया जाता है। इस स्थिति में ही डेटा ट्रांसफर की तारीख को रिटर्न भरने की तारीख मानी जाएगी। इसको लेकर विभाग ने साफ कर दिया है, कि इस नोटिफिकेशन का प्रभाव 1 अगस्त 2022 से होगा।
ऐसे करें ई-वेरिफिकेशन
29 जुलाई को ही सीबीडीटी ने इस नोटिफिकेशन को जारी किया था। सीबीडीटी का यह नियम ई-वेरिफिकेशन कराने वालों के लिए है। अगर कोई आईटीआर वेरिफिकेशन समय पर नहीं कर पाता है, तो मान लिया जाएगा कि उसने आईटीआर दाखिल नहीं किया था।
इसके बाद टैक्सपेयर्स को फिर से अपने डेटा को सबमिट करना होगा, और 30 दिनों के भीतर वेरिफाई कराना होगा। नेट बैंकिंग, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट, एटीएम, से आटीआर वेरिफाई करा सकते हैं। 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करने वालों को लेट फाइन देना पड़ेगा।
( सीए वसई ब्रांच के पूर्व चेयरमैन सीए अभिषेक तिवाडी )