
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
सूरत। कड़ोदरा की एक 25 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी की कोर्ट ने नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सोनल एम. शर्मा के मुताबिक, देवभूमि द्वारका निवासी आरोपी हिरेन वशरामभाई करेणा का पीडि़ता से वर्ष 2022 में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था। इसके बाद वह सूरत आया और उसने पीडिता को बताया कि वह भारतीय नेवी में नौकरी करता है और तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसने पीडि़ता को शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसाया।
इसके बाद दो साल तक शादी का भरोसा देकर अलग-अलग जगहों पर ले जाकर यौन शोषण करता रहा। बाद में वह शादी करने से मुकर गया और धमकी दी। पीडि़ता की शिकायत पर सरथाणा पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी हिरेन करेणा को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायिक हिरासत में कैद आरोपी ने कोर्ट में अर्जी दायर कर नियमित जमानत के लिए गुहार लगाई थी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सोनल ने अभियोजन पक्ष की ओर से हलफनामा पेश करते हुए अर्जी का विरोध किया। अंतिम सुनवाई के बाद हलफनामा और अतिरिक्त लोक अभियोजक डीवी तेंवार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।