
पॉलिएस्टर स्पर्न यार्न पर एन्टी डम्पिंग ड्यूटी नहीं लगाया जाएगा, नीटिंग इंडस्ट्री को मिली बड़ी राहत
सूरत। द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आशीष गुजराती ने कहा कि, डीजीटीआर द्वारा 19 अगस्त, 2012 को चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम से भारत में आयातित पॉलिएस्टर स्पर्न यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। जिसमें विरोध में चैंबर और फियास्वी द्वारा पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, कपड़ा, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार, कपड़ा और रेल राज्य मंत्री, दर्शना जरदोश, कपड़ा सचिव, डिप्टी राशी को पॉलिएस्टर स्पर्न यार्न पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने की मांग की गई थी।
इस दौरान 8 नवंबर को नई दिल्ली में टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया था। जिसमें चैंबर के अध्यक्ष आशीष गुजराती और पांडेसरा वीवर्स कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी की ओर से मयूर गोलवाला और डीजीटीआर में आवेदन करने वाले आठ मेन्युफेक्चरर्स भी मौजूद थे। चैंबर द्वारा पॉलिएस्टर स्पर्न यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाने के संबंध में सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया गया।
बैठक के अंत में चैंबर, अधिकारियों और एंटी डंपिंग शुल्क लगाने के लिए आवेदकों को पॉलिएस्टर स्पर्न यार्न पर एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाने पर सम्मति बनाई। 18 नवंबर को पॉलिएस्टर स्पर्न यार्न पर एंटी डंपिंग र शुल्क लगाने की समय सीमा समाप्त हो रही थी। सीमा शुल्क नियम के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा डीजीटीआर के अंतिम निष्कर्ष के तीन महीने के भीतर अधिसूचना जारी की जाती है। लेकिन तीन महीने बाद भी वित्त मंत्रालय की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि पॉलिएस्टर स्पर्न यार्न पर एंटी डंपिंग शुल्क नहीं लगाया गया है।