दलित नेता कुणाल सोनवणे समेत तीनों आरोपी कोर्ट से बरी
आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले की प्रेसवार्ता में काले झंडे दिखाने का मामला
सूरत। चार साल पहले सूरत के सर्किट हाउस में आयोजित आरपीआई अध्यक्ष और मंत्री रामदास आठवले की प्रेसवार्ता में घुस कर काले झंडे दिखाने और हंगामा मचाने के मामले में आरोपी दलित नेता कुणाल सोनवणे समेत तीनों को कोर्ट ने निर्दोष छोड़ने का आदेश दिया।
उधना रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट निवासी दलित समुदाय के नेता कुणाल सोनवणे, अमरोली कोसाड़ आवास निवासी मनोज खंडूजी तायडे और आसपास ऋषि नगर निवासी दीपक जीवन साल्वे के खिलाफ आईपीसी की धारा 353,355,186 और 114 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोप के मुताबिक 8 अप्रैल ,2018 के दिन सूरत सर्किट हाउस में आरपीआई अध्यक्ष और मंत्री रामदास आठवले की प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया था। प्रेसवार्ता के दौरान तीनों आरोपी आरपीआई के कार्यकर्ता बन अंदर घुस गए थे और अचनाक जेब से काले झंडे निकल कर और नारे लगाकर विरोध शुरू कर दिया था। पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया था।
कोर्ट में चार्जशीट पेश करने के बाद से मामले की सुनवाई 20वें चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रही थी। अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को आरोपों से बरी करते हुए निर्दोष छोड़ने का आदेश दिया।