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वोटर कार्ड के अलावा ये 12 दस्तावेज भी चुनाव में वोटिंग के लिए मान्य होंगे

12 अन्य दस्तावेजों को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य

गुजरात विधानसभा के आम चुनाव के दौरान मतदान करने से पहले मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी पेश कर अपनी पहचान स्थापित करनी होती है। ईपीआईसी के अलावा, 12 अन्य दस्तावेजों को मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य किया गया है।

वडोदरा शहर जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए आम चुनाव 5 नवंबर को होने वाले हैं। जिसमें चुनाव के दिन मतदाता पहचान पत्र के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी प्रस्तुत करना होता है। यदि मतदाता मतदाता फोटो पहचान पत्र-ईपीआईसी पेश नहीं कर सकता है, तो इसके विकल्प के रूप में भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 अन्य दस्तावेज हैं जिनका उपयोग मतदान के लिए किया जा सकता है।

इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा के तहत जारी जॉब कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो वाली पासबुक, श्रम योजना मंत्रालय के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट , फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, संसद सदस्यों/विधायिका के सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता आईडी और अधिकारिता, भारत सरकार (UDID) कार्ड जिसे प्रस्तुत किया जा सकता है और मतदान किया जा सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल गोरे ने कहा कि इसके अलावा, यदि अनिवासी भारतीयों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाता है, तो उन्हें मतदान केंद्र पर अपना ‘मूल पासपोर्ट’ पेश करना होगा और अपनी पहचान स्थापित करनी होगी।

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