
सूरत
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन को लेकर जब्त वाहनों को 7 दिनों में नहीं छुड़ाया तो होगी नीलामी
जब्त वाहनों की सूची ऑनलाइन उपलब्ध है
सूरत शहर ट्रैफिक पुलिस द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर विभिन्न गोदामों में रखा गया है। इन सभी वाहनों की सूची www.cpsurat.gujarat.gov.in और ट्रैफिक शाखा के सभी कार्यालयों में उपलब्ध है। जिससे जिन वाहन मालिकों के वाहन नहीं मिलते हो ऐसे वाहन मालिक उक्त वेबसाइट एवं ट्रैफिक शाखा कार्यालयों में वाहन मालिक के डॉक्यूमेंट के साथ जाना होगा और 7 दिन के भीतर अपने वाहन को वापस लेने की कार्रवाई करनी होगी।
अन्यथा शेष सभी वाहनों को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखा जाएगा, जिसका नोंद लेने एमएच ठाकरे, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रशासन और प्लानिंग, ट्रैफिक शाखा, सूरत शहर की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है।