साड़ी जॉब वर्क के नाम पर 13 व्यापारियों के साथ 78.88 लाख रुपये की ठगी मामले में जमानत रद्द
संकटमोचन क्रिएशन के पेढ़ी संचालक के खिलाफ पहले भी दर्ज हो चुकी है ठगी की शिकायत
सूरत शहर के रिंगरोड स्थित अभिषेक टेक्सटाइल मार्केट में संकटमोचन क्रिएशन के नाम पर साड़िया जॉबवर्क के लिए भेजकर कुल 78.88 लाख रुपये की ठगी के आरोपी की जमानत याचिका एडीश्नल सेशन्स जज ने खारिज कर दी।
रिंग रोड स्थित अभिषेक टेक्सटाइल मार्केट में संकट मोचन क्रिएशन के आरोपी प्रबंधक सत्यनारायण उर्फ सत्तू भंवरलाल प्रजापति ( निवासी शिवपार्क सोसायटी, गोडादरा रोड) समेत अन्य ने सूरत टेक्सटाइल मार्केट के 13 व्यापारियों से जॉब वर्क के लिए साड़ियां लेकर 78.88 लाख रुपये की ठगी करने पर सलाबतपुरा पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा था।
आरोपी सत्यनारायण प्रजापति ने जमानत मांगी थी। जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि दीवानी प्रकार के दावे को आपराधिक प्रकृति का दिया गया है। इसके विरोध में सरकार की ओर से एपीपी विशाल फलदू ने कहा कि आरोपित के खिलाफ पिछले वर्ष 2018 व 2019 में भी इसी तरह की मोडस ऑपरेन्डी अपनाकर दुकान किराए पर लेकर पलायन करने का मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी व सह आरोपी शातिर अपराधी हैं। जमानत मंजूर करने पर गवाह सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और मुकदमे में उपस्थित नहीं रहने की संभावना है।