बिजनेस

जीएसटी नियमों में हुए बदलाव, जारी हुए सर्कुलर

हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें काफी कुछ बदलाव किए गए थे। जिसको लेकर आज सर्कुलर जारी हुए है, जिसमें कहा गया हैं कि अगर आपने कोई भी आईटीसी गलत क्लेम कर ली व उसका यूटिलाइज भी कर लिया तो भी अब आपको उसका व्याज नही देना होगा। जब तक आपकी सीजीएसटी, व एसजीएसटी में 1 लाख रुपये से ज्यादा का अमाउंट पड़ा है फिर चाहे आपके आईजीएसटी में बैलेंस निल भी हो आपको व्याज तभी ही देना है जब आपका बैलेंस 1 लाख के अंदर चला जाता हैं।

वही दूसरा रिफंड को लेकर कहा गया है कि आपको अब जब ही रिफंड मिलेगा जब आपके द्वारा दिखाए  गए इनवॉइस आपके 2 बी में दिखाई देंगे।और ये अपडेट आपको 1 जनवरी 22 से ही लागू कर दिया गया था।

– नारायण शर्मा टैक्स कंसलटेंट

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