ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा
पांडेसरा वडोद की ढ़ाई साल की बच्ची का दिवाली त्यौहार दौरान अपहरण करके दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में शामिल मूल बिहार का निवासी आरोपी गुड्डु मधेश यादव को आज पॉक्सो केसों की अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी एस काला ने केपिटल पनीशमेंट और दंड की सजा सुनाई।
सूरत के पांडेसरा वडोद के ढ़ाई साल की बच्ची का पिछले 4 दिसंबर को आरोपी गुड्डू मधेश यादव का अपहरण करके इंडस्ट्रीयल विस्तार में ले गया। वहां बच्ची से दुष्कर्म करके आरोपी ने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। इस केस में सूरत पुलिस ने सात दिनों में 246 पेज की चार्जशीट पेश करके 17 नवंबर से केस की स्पीडी ट्रायल शुरू हुई थी।
मुख्य जिला सरकारी अधिवक्ता नयन सुखाड़वाला ने सरकार की ओर से स्पीडी ट्रायल कर मामले को पूरा किया। सरकार पक्ष ने 69 गवाहों में से 27 को ड्रोप करके 42 महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ कर केस कार्यवाही पूरी की थी।
मासूम पीडि़ता की मां कोर्ट में रो पड़ी
पांडेसरा में ढ़ाई साल की बच्ची का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करके हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में पुलिस ने केवल 8 दिनों में चार्जशीट दायर की थी। जिसमें 7 दन में ट्रायल पूरा किया गया। सोमवार को इस केस में आरोपी को कसूरवार ठहराया गया। जिसमें आज मंगलवार को आरोपी को फांसी की सजा देने के साथ ही पीड़िता की मां रो पड़ी। जिससे कोर्ट में सभी भावुक हो गए।
बच्ची के परिवार को 20 लाख का मुआवजा
ढ़ाई साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या किए जानेसे परिवार में मातम छा गया था। आज कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही मासूम बच्ची के परिवार को मुआवजा के तौरपर 20 लाख रूपए चुकाने का आदेश दिया। यह रकम विक्टीम कोम्पोसेशन स्कीम के तहत चुकायी जाएगी।