सूरत

जिला सत्र न्यायलय ने पोक्सो के अपराध में शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

शहर में रहने वाली नाबालिग लड़की से अनैच्छिक संबंध बनाकर उसका पीछा करते हुए मोबाइल नम्बर दे कर मेसेज करने को बताकर, मेसेज ना करने पर “जान से मार डालने की धमकी” दी। इससे दस दिन पहले शिकायतकर्ता के मकान के पहले मंजिल में रात २ बजे बुला कर, अभद्र दुष्कर्म किया। उस आरोप में गोडादरा पुलिस स्टेशन में कृष्णा कुशवाहा नामक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो (ध प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंस एक्ट) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज अपराध के मुकद्दमें में, सत्र न्यायालय ने पॉक्सो सहित अपराधों में शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

अदालत परिसर से मिली जानकारी के अनुसार गोडादरा विस्तार के रहने वाले कृष्ण कुशवाहा (उम्र 18 वर्ष) अपने सोसाइटी में रहने वाली एक नाबालिग लड़की के संपर्क में आया और उसका पीछा कर मोबाइल नम्बर दे कर मेसेज करने को कहकर मेसेज ना करने पर “जान से मार डालने” की धमकी दी। इससे दस दिन पहले शिकायतकर्ता के मकान के पहले मंजिल में रात २ बजे बुला कर अभद्र दुष्कर्म किया है।

इस आरोप में गोडादरा पोलिस स्टेशन ने सेक्सुअल असोल्ट तथा पॉक्सो (ध प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेंस एक्ट) कानून की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। इस शिकायत के आधार पर आरोपी कृष्णा कुशवाहा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जिसके बाद उसे लाजपोर स्थित केन्द्रीय कारागार में भेज दिया गया। इसलिए उन्होंने एडवोकेट एस.पी. राठौर (प्रदीप ए. सिंह) ने यहां कोर्ट में जमानत याचिका दी थी। जिसमे उनकी दलीलों को मान्य कर दोनों पक्षों को सुनने के बाद यहां की सत्र अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया

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