
द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा सोमवार 19 दिसंबर, 2022 को समृद्धि, नानपुरा, सूरत में ‘श्रम कानून’ पर एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। जिसमें सवानी इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर लॉ के संस्थापक एडवोकेट सोहेल सवानी ने विशेषज्ञ वक्ता के रूप में पिछले एक साल में मौजूदा श्रम कानूनों जैसे पीएफ, ईएसआई, पीटी, ठेका मजदूरी, बोनस, ग्रेच्युटी आदि में बदलाव के संबंध में मार्गदर्शन दिया। महेता एन्ड कंपनी के पार्टनर एडवोकेट आनंद महेता ने नए जेबर कोड के तहत विविध प्रावधान और कानूनी पेचीदगियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
एडवोकेट सोहेल सवानी ने कहा कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 हजार रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को इनाम के रूप में उच्च पेंशन योजना का विकल्प दिया गया है, लेकिन यह विकल्प सुप्रीम कोर्ट द्वारा समीक्षा याचिका पर विचार करने के बाद तय किया जाएगा। ईपीएफ विभाग के ऐसे में कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ रहा है। साथ ही अगले वर्ष से भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप पैन कार्ड से हर संस्था को लेबर व अन्य सभी कानूनों से जोड़ा जाएगा। ताकि अधिक से अधिक संगठन और कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें।
भारत सरकार ने अब तक 28 करोड़ असंगठित कामगारों को ई-लेबर कार्ड से जोड़ा है और आने वाले दिनों में उन्हें पीएफ के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिए जाएंगे। इस तरह भारत सरकार का लक्ष्य भविष्य में 40 करोड़ भारतीयों को उनकी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का है और इसके लिए तेजी से काम किया जा रहा है।
एडवोकेट आनंद मेहता ने लेबर कोड के तहत विभिन्न परिभाषाएं पेश कीं और नियोक्ता व कर्मचारियों की जेब पर बढ़ते बोझ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा, वर्तमान में भारत के अधिकांश राज्यों ने श्रम कानूनों को लेकर नियम जारी कर दिए हैं और जब शेष राज्य इन नियमों को अंतिम रूप देकर अपने राज्यों में नियम जारी करेंगे तो चारों श्रम संहिताओं का क्रियान्वयन संभव हो पाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष रूप से वेतन की परिभाषा के संबंध में भारत के विभिन्न मालिक संघों द्वारा आवश्यक संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया था और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कुल वेतन के 50 प्रतिशत संशोधन को तीन वर्षों में चरणबद्ध तरीके से धीरे-धीरे लागू किया जाएगा।
इस सत्र के दौरान दर्शकों के उत्साह को देखते हुए चेंबर के अध्यक्ष हिमांशु बोडावाला ने कहा कि चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जल्द से जल्द श्रम कानून को लेकर प्रशिक्षण कक्षाएं फिर से शुरू की जाएंगी।