
आज की जीएसटी कॉन्सलिक की मीटिंग में जीएसटी के मिसमैच के जो नोटिस आ रहे है व अब आपकी जीएसटी आर 1 व 3 बी के रिटर्न में कोई मिचमेच हैं तो आपके लिए अब एक नया फॉर्मेट के रूप में नोटिस दिए जा सकते हैं।
साथ ही आपको एक इंटिमेसन दिया जाएगा। जिसको अगर आपने इंनगोर कर दिया यानी कि न तो कोई उसका जबाब दिया या नही कोई टैक्स पे हैं तो उसे पे किया उस कन्डीशन में आपको अगले महीने की जीएसटी आर 1 भी फ़ाइल नही करने दिया जाएगा। जब तक आप कोई डिपार्टमेंट को जबाब नही दे देते।