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गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी -2024 : राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु दिशानिर्देश जारी

25 महिलाओं के समूहों को स्व-रोज़गार हेतु 'सेल्फ हेल्प ग्रुप' के रूप में मान्यता दी जाएगी

सूरत। गुजरात सरकार द्वारा जारी गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 के अंतर्गत सरकार ने राज्य के विभिन्न तालुकों को श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत करते हुए औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं। गुरुवार, 14 अगस्त को गुजरात के उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने वलसाड कलेक्टर कार्यालय में इस दिशानिर्देश की घोषणा की।

इस घोषणा के समय द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला के अलावा, वलसाड विधायक एवं लोकसभा सचेतक धवल पटेल, विधायक भरत पटेल, के. स्वरूप (आईएएस) और वलसाड कलेक्टर भव्य वर्मा (आईएएस) उपस्थित थे।

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्व-रोज़गार हेतु कम से कम 20 महिलाओं के समूह को ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ के रूप में मान्यता दी जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक महिला को 5 हजार रुपये प्रति माह तक का लाभ दिया जाएगा। गुजरात सरकार का उद्देश्य कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण को मज़बूत करना और राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के नए अवसर पैदा करना है।

चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला ने बताया कि गुजरात सरकार द्वारा घोषित दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में जीआईडीसी अधिसूचित क्षेत्रों में स्थापित कपड़ा इकाइयों को अब सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब कताई से लेकर कपड़ा तक की गतिविधियों को समग्र इकाई में शामिल किया गया है। सरकार की इस उद्योगोन्मुखी घोषणा के बाद, कपड़ा उद्योग अब और फल-फूल सकेगा।

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