आरोपी पत्नी की आत्महत्या मामले में पति की जमानत अर्जी नामंजूर
शादी के छह साल में ही कोर्ट कर्मचारी की पत्नी ने दहेज प्रताड़ना से त्रस्त होकर की थी आत्महत्या
सूरत। वैवाहिक जीवन के छह साल में ही दहेज प्रताड़ना से त्रस्त होकर विवाहिता ने की आत्महत्या के मामले में आरोपित कोर्ट कर्मचारी पति की नियमित जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने नामंजूर कर दी। चार्जशीट दायर होने के बाद आरोपी ने पैरिटी के ग्राउंड पर कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी।
मूलत: उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के निवासी नेमसिंह करणसिंह यादव की पुत्री शिल्पीकुमारी की शादी सूरत कोर्ट के कर्मचारी आरोपी नितिन राज यादव के साथ वर्ष 2018 में हुई थी। शादी के छह साल में ही पति और ननद की ओर से दहेज के लिए प्रताडि़त करने पर त्रस्त होकर शिल्पी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने पति और ननद के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
न्यायिक हिरासत में कैद आरोपी पति ने चार्जशीट दायर होने के बाद कोर्ट से नियमित जमानत के लिए गुहार लगाई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक दीपेश दवे और अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता सोनल शर्मा और ओम शर्मा की दलीलें और जांच अधिकारी के हलफनामे को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।