गुजरात

बिना हेलमेट-सीट बेल्ट के बाहर निकलेंगे तो चुकाना पड़ेगा जुर्माना , 15 तारीख तक पुलिस चेकिंग ड्राइव

गुजरात पुलिस ने कल से 15 तारीख तक सूरत और अहमदाबाद समेत पूरे राज्य में हेलमेट-सीटबेल्ट की सघन जांच करने का फैसला किया है। कोई भी चालक जो बिना हेलमेट या सीट बेल्ट लगाए अपने वाहन से बाहर निकलता है, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

डीजी पीयूष पटेल ने राज्य के चारों महानगरों के पुलिस आयुक्तों को पत्र भेजकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा रोड सेफ्टी कार्यवाही की समीक्षा बैठक और राज्य में समय-समय पर होने वाली रोड सेफ्टी काउंसिल की बैठक में राज्य में सड़क हादसों में हेलमेट नहीं पहनने और सीट बेल्ट नहीं बांधने के कारण बढ़ रहे है, इतना ही नहीं दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्‍या और गंभीर रूप से घायलों की संख्‍या में भी वृद्धि हुई है।

वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के साथ-साथ यातायात नियमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए छह से 15 मार्च तक हेलमेट व सीट बेल्ट उल्लंघन के मामलों पर अभियान चलाकर इस अभियान के दौरान हेलमेट उल्लंघन व सीट बेल्ट उल्लंघन के अधिक से अधिक मामले दर्ज करने का पुलिस प्रशासन को आदेश दिया गया है।

इस संबंध में सर्कुलर के अनुसार शहर-जिलों द्वारा किए गए ट्रैफिक पुलिस के प्रदर्शन की समीक्षा की जानी है, दैनिक संचालन की रिपोर्ट अगले दिन सुबह 8 बजे तक भेजनी होगी।

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