सूरत की अदालत ने 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को भी जमानत मिल गई। हालांकि, अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। ऐसे में अब राहुल गांधी इस फैसले को कल हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
कोर्ट ने राहुल गांधी को अपील में जाने के लिए 30 दिन का समय दिया है। राहुल गांधी कल एक बार फिर सूरत आएंगे और मानहानि के मामले में हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे। निचली अदालत के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी।
सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है। इस बीच सूरत की अदालत में ही जमानत अर्जी दाखिल की गई। उनकी जमानत हो गई। दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है।’ सत्य मेरा ईश्वर है और अहिंसा उसकी प्राप्ति का साधन है।
बीजेपी विधायक ने दर्ज कराया केस
बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ने अपनी टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। वायनाड लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित एक जनसभा में इस मामले के बारे में टिप्पणी की।
क्या मामला था?
2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है? इस तरह का बयान देकर मोदी सरनेम वाले लोग भड़क गए।