सड़क हादसे के मामले में सेशन कोर्ट ने रिविजन अर्जी की मंजूर
ट्रायल कोर्ट को दोबारा सुनवाई करने का आदेश
सूरत। सड़क हादसे के एक मामले में आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने सुनाई कोर्ट का समय खत्म होने तक की सजा और 1500 रुपए जुर्माने के आदेश के खिलाफ शिकायकर्ता ने रिविजन अर्जी दायर की थी। सेशन कोर्ट ने रिविजन अर्जी को मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट को दोबारा से केस की सुनवाई करने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राहुल यादव ने बताया कि गोड़दारा शामळाधाम सोसायटी निवासी मनोहर वसंत पाटिल ने 24 जनवरी, 2023 को अपने वाहन से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी। हादसे में उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। लिंबायत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जिसे लेकर कोर्ट ने मामले को नेशनल लोक अदालत में भेज दिया था और कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए कोर्ट का समय पूरा होने तक की कैद और 1500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी।
ट्रायल कोर्ट के इस फैसले से नाराज होकर शिकायकर्ता ने सेशन कोर्ट में रिविजन अर्जी दायर की थी। सुनवाई के दौरान राहुल यादव ने दलीलें पेश की,जिसे ध्यान में रखते हुए सेशन कोर्ट ने रिविजन अर्जी मंजूर कर ली और निचली कोर्ट को दोबारा मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया।