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गुजरात के बाहर के छात्रों को केवल ‘पुराने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट’ के आधार पर ही मिलेगा प्रवेश
कक्षा 1 और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया होगी आसान
गुजरात सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले छात्रों के लिए कक्षा 1 और उससे ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के नए परिपत्र के अनुसार, अब ऐसे छात्रों को उनके पुराने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के आधार पर ही उच्च कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
छात्र की आयु सत्यापित करने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय यह जाँच करेंगे कि छात्र ने अपने मूल राज्य के नियमों के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश लिया है और उसे पूरा किया है या नहीं। यह स्पष्ट होने के बाद, आवेदन प्राप्त होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रवेश स्वीकृत करने का अधिकार जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के स्तर पर रहेगा, ताकि प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके।