सूरत: बाप-बेटी के मिलन के लिए कोर्ट बनी जरिया, वीडियो और ऑडियो कॉल पर बेटी से बात कराने पत्नी को दिया आदेश
पत्नी के साथ रह रही बेटी से मिलने नहीं देने पर कोर्ट का सहारा लेने वाले पति को आखिर न्याय मिला है। कोर्ट ने पति की याचिका मंजूर करते हुए महीने में चार बार पुत्री से रूबरू मिलने देने और पांच बार ऑडियो वीडियो कॉल पर बात करने देने का पत्नी को आदेश दिया।
नवसारी निवासी जयेश कंसारा की शादी दीप्ति कंसारा के साथ हुई थी। उनके यहां 2014 में पुत्री विश्वा का जन्म हुआ। दीप्ति शुरू से ही पति और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ झगड़ा करती थी। वर्ष 2020 में बिना किसी वजह वह अपना सामान और पुत्री को लेकर पीहर चली आई। वह पति को पुत्री के साथ बात तक नहीं करने देती थी।
NNपति ने अधिवक्ता प्रीति जोशी के जरिए कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अधिवक्ता प्रीति जोशी की दलीलों को ध्यान में रखते हुए याचिका मंजूर कर ली और पत्नी को महीने में प्रत्येक रविवार को दोपहर दो बजे से शाम सात बजे तक पिता-पुत्री को रूबरू मिलने देने का और महीने में पांच बार ऑडियो वीडियो कॉल पर बात करने – का आदेश दिया।