सूरत : मनपा आयुक्त के फैसले से व्यापारी खुश: सशर्त अनुमति के आधार पर बिना बीयू वाली इकाइयों की सील खोलने का निर्णय
दो माह में बीयू की अनुमति की गारंटी के बाद सील इकाइयां खोली जाएंगी
राजकोट टीआरपी गेम जोन के बाद सूरत समेत राज्य भर में बिना फायर सेफ्टी और बीयू के धड़ल्ले से चल रही इमारतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सीलिंग अभियान चलाया गया। खासकर सूरत महानगर पालिका में तक्षशिला हादसे के बाद फायर सुविधाएं स्थापित करने में आंखें मूंदने वाली इकाइयों के खिलाफ मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल सख्त नजर आईं। न केवल कपड़ा बाजारों बल्कि स्कूलों, ट्यूशन कक्षाओं, होटलों-रेस्तरां और अस्पतालों पर भी सख्त कार्रवाई की गई।
एक पखवाड़े बाद मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने ठप पड़े कारोबार के मद्देनजर मानवीय दृष्टिकोण दिखाया है। दो दिन पहले उन इकाइयों को सशर्त गारंटी के साथ सील खोलने की अनुमति दी गई थी, जिनके पास फायर सुविधाएं हैं, लेकिन उनके पास नवीनीकृत फायर एनओसी नहीं है।
इसके अलावा मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने आज एक और फैसला लिया। जिन बाजारों और इकाइयों को बीयू से अनुमति नहीं है, उन्हें दो माह के भीतर बीयू से अनुमति लेने की शर्त पर सील खोलने की अनुमति दे दी है। जिससे खासकर व्यापारियों में काफी खुशी का माहौल व्याप्त है। पिछले एक पखवाड़े से ठप पड़े रोजगार और कारोबार के कारण व्यापारियों में भी काफी निराशा थी, लेकिन मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल के स्वागत योग्य फैसले के बाद व्यापारियों में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया है।