सूरत

सूरत : 4 लाख का चेक रिटर्न मामले में कपड़ा व्यवसायी को दो साल की कैद

कोरोना काल में मंदी के दौर में ठेकेदार दोस्त से रूपये उधार लिए थे, जिसका पेमेंट का चेक बाउंस हो गया

कोरोना काल में उधार लिए गए 4 लाख रुपए के चेक रिटर्न मामले में शामिल आरोपी कपड़ा व्यवसायी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनेश कुमार एम. शुक्ल ने दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा, अगर वह शिकायतकर्ता को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं देता है, तो अन्य 6 को एक महीने की कैद की सजा सुनाई ।

फरियादी निर्माण ठेकेदार रवि मनजी डुंगरानी ( निवासी श्याम वीला फ्लैट्स, सिंगणपोर कॉजवे ) का कपड़ा व्यवसाय से जुड़े आरोपी राजेश अलुगराम मोर्या ( निवासी साईंबाबा सोसाइटी, पांडेसरा) से दोस्ती का रिश्ता था। वर्ष-2020 में कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी के कारण 2021 में 4 लाख रुपए उधार लिए। बकाया चुकाने के लिए वचन पत्र और चेक लिखकर दिया था।

मार्च-2021 में आरोपी ने फरियादी को फोन किया और कहा कि रुपए की सुविधा हो गई दिए गए चेक खाते में जमा करवाकर रूपये निकाल लो, लेकिन उसके बाद चेक रिटर्न होने से अदालत शिकायत दर्ज की थी।

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