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आ गया कैलकुलेटर, मिनटों में लगाई जा सकेगी इनकम टैक्स की गणित

आयकर विभाग ने बजट 2023 में नई आयकर व्यवस्था अच्छी है या पुरानी प्रणाली बेहतर है, यह तय करने में धारा 115बीएसी के अनुसार इंडिविजुअल,/एचयूएफ,के अलावा सभी के लिए पुरानी कर व्यवस्था व नई कर व्यवस्था की। जांच करने के लिए एक टैक्स कैलकुलेटर को अब इनकम टैक्स विभाग द्ववारा अपनी वेबसाइट पर एक `Tax Calculator` जारी किया हैं। ये आयकर विभाग के पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर लाइव है।

नारायण शर्मा टैक्स कंसलटेंट ने बताया कि जो हर टैक्सपेयर्स को नई व पुरानी कर व्यवस्था के टैक्स केलकुलेशन में मदद करेगा कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। कारण की इस बार के बजट में काफी टैक्स स्लैब व इनकम छूट में काफी बदलाव किए गए थे।

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