
आयकर विभाग ने बजट 2023 में नई आयकर व्यवस्था अच्छी है या पुरानी प्रणाली बेहतर है, यह तय करने में धारा 115बीएसी के अनुसार इंडिविजुअल,/एचयूएफ,के अलावा सभी के लिए पुरानी कर व्यवस्था व नई कर व्यवस्था की। जांच करने के लिए एक टैक्स कैलकुलेटर को अब इनकम टैक्स विभाग द्ववारा अपनी वेबसाइट पर एक `Tax Calculator` जारी किया हैं। ये आयकर विभाग के पोर्टल पर टैक्स कैलकुलेटर लाइव है।
नारायण शर्मा टैक्स कंसलटेंट ने बताया कि जो हर टैक्सपेयर्स को नई व पुरानी कर व्यवस्था के टैक्स केलकुलेशन में मदद करेगा कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा। कारण की इस बार के बजट में काफी टैक्स स्लैब व इनकम छूट में काफी बदलाव किए गए थे।