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वैक्सीन नहीं लगाने वालों को बस, गार्डन, नगर निगम कार्यालय जैसे स्थानों पर प्रवेश नहीं, बुधवार से मॉल, होटल, सिनेमाघर में लागू होगा
सोमवार से नगर पालिका सिटीबस-बीआरटीएस बसों, गार्डन, नेचर पार्क, गोपीतलाव, एक्वेरियम, साइंस सेंटर, स्विमिंग पूल और नगर निगम के कार्यालयों में वैक्सीन नहीं लगाने वालों को एंट्री नहीं देगी। प्रवेश के लिए अनिवार्य कोविड परीक्षण आवश्यक है। इसके लिए नगर पालिका सभी सार्वजनिक स्थानों पर जांच के लिए टीम भेजेगी। नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सार्वजनिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर तैनात सुरक्षा गार्ड-मार्शल को निर्देश दिया गया है कि वे आगंतुकों के वैक्सीन प्रमाण-पत्रों की सही-सही जांच करें।
बसों में कंडक्टरों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। होटल-रेस्टोरेंट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, अस्पताल समेत निजी जगहों पर बुधवार तक यही नियम लागू हो जाएगा। विशेष रूप से शहर में आज 6.58 लाख लोग हैं जो दूसरी टीके के लिए पात्र हैं। नगर पालिका ने उनसे तत्काल आधार पर दूसरा टीका लेने की अपील की है। नगर पालिका के मुताबिक फिलहाल शहर में 60 फीसदी लोग छुट्टी से लौट चुके हैं। इस सप्ताह और 20 प्रतिशत जाएंगे। आने वाले दिनों में कोरोना और बढ़ सकता है, क्योंकि वेकेशन में घूमकर लोग लौट रहे हैं।
संक्रमण से बचाव और टीकाकरण में तेजी लाने के लिए नगर पालिका सोमवार से गैर-टीकाकृत लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश के नियम लागू करने जा रही है। हालांकि, टीकाकरण अभी भी धीमा है। रविवार को सिर्फ 16,381 लोगों को टीका लगाया गया था। सोमवार को 160 केंद्रों पर कोविशील्ड टीकाकरण किया गया। जबकि 14 केंद्रों पर कोवेक्सिन का टीका लगाया गया।