
36.42 लाख रुपये की ठगी मामले में व्यापारी की जमानत खारिज
ग्रे कपड़े का जत्था खरीदकर पेमेंट या माल वापस नहीं लौटाया
सूरत। जय मां ट्रेडिंग कंपनी के प्रबंधक के नाम पर गलत नाम से उधार ली गई ग्रे कपड़े का जत्था खरीदकर पेमेंट या माल वापस नहीं किया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत्त एच. धमानी ने 36.42 लाख रुपये का ग्रे कपड़ा खरीदने के नाम पर आपराधिक धोखाधड़ी के आरोप में वराछा पुलिस द्वारा जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कपड़ा बाजार में ग्रे कपड़े की बिक्री से जुड़े फरियादी सुनील पटेल ने मार्च 2001 से जुलाई 2021 दौरान आरोपी भावेश मनु पदमणी ( निवासी प्रयागराज अपार्टमेंट, खोडियार नगर, वराछा ) और सह आरोपियों ने बड़े व्यापारी और कपड़ा दलाल के तौरपर पहचान देकर 36.42 लाख रुपये का उधार में ग्रे कपडा खरीदा था।
जय मां ट्रेडिंग के नाम से जीएसटी नंबर बिना की पेढ़ी के नाम से और असली नाम की जगह दूसरा नाम देकर माल मंगवाने के बाद दुकान बंद कर फरार हो गया था। वराछा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आरोपी भावेश पदमणी को गिरफ्तार कर लिया गया।
जमानत की मांग करने पर इसके विरोध में एपीपी तेजश पंचोली ने कहा कि आरोपी के खिलाफ गंभीर अपराध का यह पहला मामला है। आरोपी को जमानत देने पर पुलिस जांच और बड़े पैमाने पर समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आरोपी के भागने की संभावना है।