आयकर रिटर्न में 1 दिसम्बर 22 से बदलाव किए गए हैं। टैक्स कंसल्टेंट्स नारायण शर्मा ने बताया कि व्यापारी वर्गों क आयकर रिटर्न फाइल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे कि
(1)आयकर रिटर्न F/Y 2021-22 का रिटर्न दाखिल करने का आखिरी समय 31 दिसंबर 22 है। अगर किसी करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना वही अगर अगर कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 5,000 रुपये लेट फीस भर कर रिटर्न फाइल कर सकते है।
(2)करदाता अपने वित्त वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न भर दिया पर उसमें किसी भी प्रकार की कोई चूक हो गई हो। ऐसे में करदाता अपने भरे हुए रिटर्न को 31 दिसंबर 22 तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
इसके बाद गलती नहीं सुधार पाएंगे।ओर अगर कोई गलती रह गई है तो आपके पास आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है।
(3)F/Y 2022-23 के अग्रिम कर यानी (एडवांस टैक्स) की तीसरी किस्त भरने की आखिरी तारीख 15 दिसंबर है। जिन करदाता का सालाना आयकर 10,000 रुपये से ज्यादा है, उन्हें अग्रिम कर जमा करना पड़ता है।
अगर 15 दिसंबर तक वे 75 फीसदी कर पहले जमा नहीं करते हैं या कम कर जमा करते हैं तो एक फीसदी ब्याज लगता है।इसलिए अपनी इनकम के आधार ओर टैक्स का केलकुलेशन करके देख ले व अपना अग्रिम कर का भुगतान 15 दिसम्बर 22 से पहले कर ले।