जीएसटी डिपार्टमेंट हर तरह से टैक्सपेयर्स को समय समय पर नए नए नियमो,नोटिफिकेशन,के आधार पर सूचित करता रहता है कि मास्टर डेटा से लेकर आप जीएसटी रिटर्न फाइल तक हर वक्त अपडेट रहे। अब टैक्सपेयर्स के जीएसटी पोट्रल पर मास्टर डेटा व फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
जैसे कि टैक्सपेयर्स के निम्नलिखत विवरण जैसे कि व्यापार का नाम, व्यवसाय का प्रमुख स्थान, व्यवसाय का प्रमुख कामकाज, खासकर एचएसएन कोड (अधिकतम 5 अनुमत), सर्विस कोड (अधिकतम 5 अनुमत) इन सभी पॉइंट्स आपके निजी बुक्स व पते के आधार पर जीएसटी पोट्रल पर अपडेट होने चाहिए। खास कर जीएसटी विभाग विशेष रूप से एचएसएन कोड और व्यवसाय के स्थान के लिए बहुत सख्त हो गया है।
इसलिए पोट्रल व निजी जानकारी जैसे जहाँ जहाँ पर आपका व्यापार चल रहा है उसके एड्रेड पोट्रल पर अपडेट होने चाहिए।कारण की वास्तविक बिजनेस सेट अप के साथ मास्टर डेटा में विसंगति के कारण कई नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
– नारायण शर्मा टैक्स कंसलटेंट