श्रवण और दृष्टि बाधितों की सुलभता मानक के बिना फ़िल्म को नहीं मिलेगा सेंसर सर्टिफिकेट
15 सितंबर से पहले केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के लिए आवश्यक सभी नियमों को पालन करने की तैयारी कर लें
मुंबई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के महासचिव व प्रवक्ता वागीश सारस्वत ने अगले माह से सेंसर में आने वाली फिल्मों के लिए श्रवण और दृष्टि बाधितों की सुलभता मानक अनिवार्य के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फैसले का स्वागत करते हुए सभी फ़िल्म निर्माताओं से अपील की है कि 15 सितंबर से पहले केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड के लिए आवश्यक सभी नियमों को पालन करने की तैयारी कर लें।
वागीश सारस्वत ने देश की सभी भाषाओं के फ़िल्म निर्माताओं से निवेदन किया है कि सितंबर से, सेंसर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय निमार्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर वाली फिल्में(श्रवण और दृष्टि बाधितों की सुलभता मानक ) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के निदेर्शानुसार, फ़िल्म निर्माताओं की संस्था इम्पा व विम्पा के सदस्य वागीश सारस्वत ने फ़िल्म निर्माता साथियों को सूचित किया है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है, सीबीएफसी द्वारा प्रमाणन के समय सभी फिल्मों को श्रवण और दृश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सभी सुलभता मानकों जैसे उपशीर्षक, ऑडियो फाइल और ऑडियो विवरण के साथ निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत करना अनिवार्य हो गया है, जिसका सभी सदस्यों को अपने हित में अनुपालन करना चाहिए।
कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार सिनेमाघरों में रिलीज के लिए फिल्मों के प्रमाणन हेतु आवेदकों को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार अपनी फिल्मों के लिए पहुंच-सेवा की व्यवस्था करनी होगी। सभी फीचर फिल्मों को, जिन्हें एक से अधिक भाषाओं में प्रमाणित किया जाना है, श्रवण बाधितों और दृष्टि बाधितों के लिए कम से कम एक सुलभता सुविधा प्रदान करना आवश्यक होगा, अर्थात सीसी/ओसी और एडी, यह सुविधा 15 सितंबर 2024 से प्रत्येक उस भाषा में उपलब्ध होगी जिसमें फिल्म प्रमाणन के लिए आवेदन की गई है।
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा के भारतीय पैनोरमा अनुभाग तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्य फिल्म महोत्सवों में विचार के लिए प्रस्तुत फीचर फिल्मों में 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य रूप से बंद कैप्शनिंग और आॅडियो विवरण शामिल करना होगा। सीबीएफसी के माध्यम से प्रमाणित होने वाली अन्य सभी फीचर फिल्में जिनमें टीजर और ट्रेलर शामिल हैं और जो थियेटर रिलीज (डिजिटल फीचर फिल्में) के लिए हैं, उन्हें मार्च 2026 से सीसी/ओसी और एडी के लिए अनिवार्य रूप से अभिगम्यता सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।
किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के साथ-साथ कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सारस्वत ने सभी निर्माताओं से अनुरोध किया है कि वे सभी आवश्यक सामग्री तुरंत तैयार करें और सभी आवश्यक आवश्यकताओं के साथ सावधानीपूर्वक फिल्में प्रस्तुत करें ताकि फिल्म के प्रमाणन के दौरान किसी भी देरी या समस्या से बचा जा सके।यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सीबीएफसी इन दिशानिदेर्शों को पूरा किए बिना 15/09/2024 से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं करेगा।