सूरत
कपड़ा बाजार के व्यापारी, दलाल, दुकानदारों की जानकारी संबंधित पुलिस थाने में जमा करनी होगी
सूरत शहर में टेक्सटाइल मार्केट से चोरी, पार्सल चोरी, ट्रान्सपोर्टर द्वारा विश्वासघात, धोखाधड़ी के मामले और कपड़ा कारोबार के बहाने कई ठग धोखाधड़ी करते है। ऐसे मामलों को ध्यान में लेकर सूरत शहर पुलिस आयुक्त अजयकुमार तोमर ने एक अधिसूचना जारी की है। जिसके मुताबिक टेक्सटाइल कारोबार से जुड़े सभी व्यापारी पेढ़ी, दुकानदार, दलालों को तय किए गए फोर्म में जानकारी स्थानीय पुलिस थाने, संबंधित दलाल एसोसिएशन और संबंधित टेक्सटाइल एसोसिएशन में जमा करनी होगी।
टेक्सटाइल व्यापार क्षेत्र में काम करनेवाली सभी पेढ़ियों को अपने सभी कर्मचारियों की जानकारी एकत्रित कर हर कर्मचारी की बायोमेट्रीक जानकारी और फोटो के साथ पहचान पत्र देना होगा और सभी जानकारी अपने पास रखनी होगी। अधिसूचना 25/7/2022 तक लागू रहेगी। अधिसूचना का उल्लंघन करने वाला शिक्षा का पात्र रहेगा।