कपड़ा मार्केट में तीन बजे के बाद दुकान खुली रखने वाले व्यापारियों से वसूला जुर्माना
गुजरात सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए आंशिक लॉकडाउन लागू किया है। गत 28 अप्रेल से कपड़ा मार्केट बंद था, लेकिन कपड़ा बाजार बंद होने से व्यापारी और श्रमिकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। जिसके कारण राज्य सरकार ने शुक्रवार से कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने शर्त पर कपड़ा बाजार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की छूट दी है। सोमवार को क पड़ा मार्केट के कोहिनूर टैक्सटाइल मार्केट में दोपहर के तीन बजे के बाद पुलिस ने जांच की। जांच दौरान पुलिस को कई दुकाने खुली मिली और दुकानों में बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे थे। कोरोना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन को मद्देनजर पुलिस ने सभी को पकड़ा और और उनसे जुर्माना वसूला। इसमें 10 व्यापारी और 50 से अधिक श्रमिक बताएं जा रहे है। प्रति व्यक्ति के अनुसार 1000 रूपए जुर्माना वसूला गया।
कपड़ा व्यापारियों का संगठन फोस्टा ने पहले ही सभी मार्केट के व्यापारियों से कोरोना गाइडलाइंस का अनिवार्य पालन किए जाने की अपील की है। लेकिन कुछ व्यापारियों द्वारा इसकी अनदेखी की जा रही है। आगामी दिनों में भी राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर में जरूर कोरोना के मामलों में घटे है, लेकिन पूरी तरह से कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जिसके कारण व्यापारी और श्रमिकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। अन्यथा फिर से मामलों में वृद्धि हो सकती है और इसका सीधा असर कपड़ा बाजार पर पड़ेगा।