
मजदूरों से जबरन उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक वजनी पार्सल उठवाने वालो के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्यवाही : मजदूर यूनियन
सूरत टेक्सटाइल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन व सूरत जिला टेक्सटाइल मार्केटिंग ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन द्वारा 15 जनवरी से 55 किलो से अधिक वजन वाले पार्सल न उठाने का निर्णय लिया गया हैं जिसके संबंध में सूरत जिला टेक्सटाइल मार्केटिंग ट्रांसपोर्ट लेबर यूनियन के अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा व सूरत टेक्सटाइल गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष युवराज देशले ने संयुक्त बयान में बताया की हम अपने निर्णय को 15 जनवरी से लागू करने जा रहे हैं और हमे प्राप्त हो रहे फीडबैक के अनुसार मार्केट के अधिकतर व्यापारी भाई भी मानवता के दृष्टिकोण से इस नियम के पक्ष में हैं। हम 15 जनवरी से 55 किलो से अधिक वजन वाले पार्सल नहीं स्वीकार करेंगे अतः कोई भी व्यापारी भाई 55 किलो से अधिक वजन के पार्सल न बनवाए।
मजदूर यूनियन के प्रवक्ता शान खान ने बताया की कुछ लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे लोग या तो कानून से अज्ञान हैं या तो वे स्वयं को कानून से ऊपर समझते हैं। मानवाधिकार अधिनियम व कारखाना अधिनियम में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं की मजदूर से उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक वजन न उठवाया जाए ऐसे में यदि कोई मजदूरों से जबरन उनकी शारीरिक क्षमता से अधिक वजन वाले पार्सल उठवाएगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे।