राजकोट के गेमजोन में अग्निकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी गई। टीआरपी गेम गेम जोन में हुए हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। इस संदर्भ में सूरत में गेम जोन शुरू करने के लिए पुलिस कमिश्नर की अधिसूचना जारी हो गई है। सूरत सिटी पुलिस कमिश्नर ने 63 पेज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गेम जोन शुरू करने के लिए मालिकों को अब दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा।
गेम इंस्टॉल करते समय लेनी होगी मंजूरी
गेम जोन में एक्सपर्ट की राय भी अनिवार्य रूप से लेने की बात नोटिफिकेशन में कहीं गई है। इतना ही नहीं गेमजोन के मालिक को अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी लायाब्लियी बीमा लेना पड़ेगा। स्पेशियल पुलिस कमिश्नर सेक्टर 1 ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जिसमें अधिसूचना के तहत गेमजोनन के सभी गेम इस नियम के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। प्रत्येक गेम को इंस्टॉलेशन से पहले संचालकों को मंजूरी लेनी पड़ेगी।
गेम जोन में हर 6 महीने में होगी जांच
नियुक्त किए गए इन्पेक्ष कमेटी हर 6 माह में गेम जोन में जांच करेंगी। गेम जोन में सुरक्षा में कोई चूक पाए जाने पर संचालक के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। फायर सेफ्टी, बीयू या स्ट्रक्चर एबिलिटी, हेल्थ और इलेक्ट्रिकल सभी एनओसी और मंजूरी लेनी होगी। पहली बार लाइसेंस की वैधता 3 साल होगी। इसके बाद हर दो साल में इस लाइसेंस का रिन्यू कराना होगा।