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14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों के लिए RTPCR टेस्ट जरूरी नहीं

विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए बदली कोरोना गाइडलाइन

कोरोना वायरस के मामलों की घटती संख्या को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार 14 फरवरी से रिस्क और अन्य देशों की श्रेणी को हटा दिया गया है। इसके अलवा 14 फरवरी से भारत आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय पूर्ण टीकाकरण का प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा सात दिन के होम क्वारंटाइन के नियम को भी हटा दिया गया है। यात्रियों को सिर्फ 14 दिनों तक सेल्फ मॉनिटरिंग करनी होगी। भारत आने वाले सिर्फ 2% यात्रियों का ही रैंडम टेस्ट किया जाएगा।

गाइडलाइन के मुताबिक भारत आने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में पूरी जानकारी देनी होगी। जिसमें पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण भी शामिल होगा। यात्रियों को यात्रा शुरू होने से 3 घंटे पहले एक नकारात्मक आरटीपीसीआर परीक्षण या पूरी तरह से टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

हालांकि यह विकल्प केवल उन देशों के यात्रियों के लिए उपलब्ध है जिनके टीकाकरण अभियान भारत सरकार द्वारा पारस्परिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त हैं। इन देशों में कनाडा, हांगकांग, यूएसए, यूके, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कुछ यूरोपीय देश शामिल हैं।

संबंधित एयरलाइनों और एजेंसियों को यात्रियों को उनके टिकटों के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें कहा गया है कि एयरलाइंस को केवल उन यात्रियों को यात्रा की अनुमति देनी चाहिए जिन्होंने स्व-घोषणा पत्र में सभी जानकारी भर दी है और अपनी आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट या वैक्सीन प्रमाण पत्र जमा कर दिया है।

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