
1 फरवरी से रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रात कर्फ्यू रहेगा
200 लोगों को शादी की अनुमति होगी
राज्य के 4 महानगरों में रात के कर्फ्यू को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। जिसके आधार पर 15 फरवरी तक गुजरात के 4 महानगरों में रात का कर्फ्यू बरकरार रखा गया है। रात का कर्फ्यू अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। सरकार ने शादी के लिए 100 व्यक्तियों की अनुमति भी बदल दी है। इसलिए अब विवाह के अवसर पर 100 के बजाय 200 व्यक्तियों को अनुमति दी जाती है।
कोरोना के कहर के कारण शादियों की संख्या में गिरावट आई है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। 200 लोग अब शादी में शामिल हो सकेंगे, लेकिन कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। शादी में अनिवार्य मास्क, सैनिटाइजर और अन्य व्यवस्था करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गुजरात सहित देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। गुजरात में 27 जनवरी को जारी दिशा-निर्देशों गुजरात में भी का कड़ाई से पालन 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए तय किया है। गृह के अतिरिक्त मुख्य सचिव पंकज कुमार ने कहा कि राज्य में कन्टेमेंट जोन के अलावा इलाके में सभी सभी गतिविधियों को छोडक़र पूर्ववत चालू रखा जा सकेगा। लेकिन कुछ गतिविधियों के लिए निर्धारित एसओपी का कड़ाई से पालन करना होगा।
उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के चार महानगरों, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत में अगली 15 फरवरी तक रात का कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा। जिला अधिकारियों-स्थानीय अधिकारियों को कोविड -19 के संबंध में उचित व्यवहार को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने होंगे कि लोग अपने चेहरे को ठीक से ढकें, बार-बार हाथ धोएं और उन्हें साफ रखने के साथ-साथ सामाजिक दूरी का भी पालन करें। कोविड -19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देश का भी राज्य भर में सख्ती से पालन करना होगा।



