महाराष्ट्र में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी, RTPCR रिपोर्ट नहीं होने पर 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य
कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच कई राज्यों की सरकार सर्तक हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के कहर बीच बाहर से आने वाले यात्रियों को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब राज्य में प्रवेश करने वाले किसी भी यात्री को तभी प्रवेश दिया जाएगा, जब उसने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हों। उसे सबूत के तौर पर वैक्सीनेशन सर्टिपिॅकेट अपने पास रखना होगा। साथ ही यदि टीका नहीं लिया गया है तो नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट दिखाना आवश्यक है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों के लिए महाराष्ट्र में क्वारंटाइन करना होगा।
आदेश के अनुसार यात्रियों को महाराष्ट्र में प्रवेश से पहले वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाना होगा। न केवल वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है बल्कि वैक्सीन के दूसरे डोज लेने को 14 दिन बाद होना भी जरूरी है। यदि कोई यात्री इन मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसे कोरोना की नेगेटिव RTPCR रिपोर्ट दिखानी होगी और वह रिपोर्ट भी 72 घंटे पुरानी होनी चाहिए।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ है और उसकी RTPCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं है, तो उसे 14 दिन के क्वारंटाइन से गुजरना होगा। सरकार ने ये कड़े फैसले इसलिए लिए हैं क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है। उद्धव सरकार हर कदम समय से पहले उठा रही है ताकि दूसरी लहर जैसी तबाही न हो।