
जीएसटी में ई इनवॉइस को लेकर हुआ बदलाव
टैक्स कन्सल्टेंट नारायण शर्मा ने बताया कि सरकार ने 1अक्टूबर 2020 को 500 करोड़,इसके बाद 1 जनवरी, 2021 को घटाकर 100 करोड़ ,व 1अप्रैल 2021 को बदलकर 50 करोड़,ओर उसके बाद 1अप्रैल, 2022 को 20 करोड़ टर्नओवर पर ला दिया गया था।
अब सरकार ने 1अगस्त 22 को फिर एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अनुसार अब किसी भी रजिस्टर टैक्सपेयर्स का F/Y 2017-18 से 2021-22 तक किसी भी वर्ष में टर्न ओवर 10 करोड़ से अधिक है तो उस टैक्सपेयर्स को 1ऑक्टोबर 22 से ई इनवॉइस बनाना होगा। पर अगर आप B2C पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो आपको ई इनवॉइस बनाना जरूरी नही है।
सरकार ई इनवॉइस की लिमिट को लगातार घटाने का सरकार का खास मकसद टैक्स चोरी पर लगाम कसने के साथ कारोबारियों को आसानी से इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ दिलाना है। सरकार का मानना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम कसने में मदद मिलने के साथ साथ खरीदारों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ सरलता से मिलेगा. साथ ही आईटीसी क्लेम करना भी आसान होगा जाएगा।