सूरत

ग्रीष्मा हत्याकांड में अहम फैसला : फैनिल गोयाणी को फांसी की सजा

सूरत। पूरे राज्य में बहुचर्चित ग्रीष्मा वेकरिया हत्याकांड मामले में आखिर गुरुवार को सेशन कोर्ट ने दोषी पाए गए फैनिल गोयाणी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस हत्याकांड को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में माना। फांसी की सजा के साथ पांच हजार रूपये का आर्थिक जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की सख्त कैद की सजा सुनाई।

पुलिस बंदोबस्त के साथ कोर्ट समक्ष हाजिर किए गए फैनिल गोयाणी के चेहरे पर फांसी की सजा सुनाने के बाद भी कोई अफसोस देखायी नहीं दिया। दूसरी ओर ग्रीष्मा वेकरिया के परिजन फैसले के बाद रो पड़े। 12 फरवरी को फैनिल गोयाणी ने मां-भाई और परिवारजनों के नजर के सामने ही ग्रीष्मा वेकरिया की हत्या कर दी थी। इस घटना से शहर में ही नहीं पूरे राज्य में लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों द्वारा आरोपी को फांसी की सजा सुनाने की मांग की गई थी।

12 फरवरी को हुई इस वारदात में पुलिस ने पांच दिनों में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में 3500 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। कोर्ट ने भी इस मामले में डे-टू-डे सुनवाई के निर्देश दिए थे। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 105 पंच – गवाहों को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था। 120 दस्तावेजी सबूत भी कोर्ट के समक्ष पेश किए गए थे।

21 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपी फैनिल गोयाणी को हत्या, हत्या की कोशिश समेत चार्जशीट में शामिल सभी धाराओं के तहत दोषी करार दिया था। दो बार सजा पर सुनवाई टलने के बाद गुरुवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया । कोर्ट अभियोजन पक्ष की दलीलों से सहमत होते हुए मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए दोषी फैनिल गोयाणी को मृत्युदंड की सजा सुनाई।

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