सूरत

42 लाख की धोखाधड़ी के आरोप में एम्.पी. टेक्सटाइल के सेल्स मैनेजर को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का दिया आदेश

आरोपी विक्की चौधरी ने एडवोकेट प्रदीप ए. सिंह (एसपी राठौर) के जरिये कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी

सूरत। अंबाजी मार्केट के पंकज कुमार महावीर प्रसाद जैन नाम के व्यापारी के सेल्स डिपार्टमेंट में कार्यरत आरोपी विक्की चौधरी एम्.पी. टेक्सटाइल के भानुप्रकाश अशोक कुमार भटोदिया से मिल कर अलग-अलग (1) शिवली फैशन (2) एंजल फैब (3) प्रोसिव फैशन (4) पंकज क्रिएशन (4) मेघा फैशन (4) सूर्य टेक्स्टो दुकानों में से  20/०1/22 से अब तक कुल रकम 42,15,114/- का माल ले कर मोहम्मद अब्दुल वहीद को ना देकर माल बाहरो बाहर बेचकर खुद आर्थिक लाभ ले कर फरियादी के साथ विश्वासघात कर भाग जाने की शिकायत सूरत के सलाबतपुरा पुलिसस थाने में कराई थी। मामले में गिरफ्तार आरोपी विक्की चौधरी ने एडवोकेट प्रदीप ए. सिंह (एस.पी. राठौर) से संपर्क कर सूरत के अपर जिला न्यायालय में जमानत याचिका दायर की ।

बचाव पक्ष के वकील ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के खिलाफ विश्वासघात और धोखाधड़ी के कोई आवश्यक तत्व नहीं पाए गए। आरोपी केवल एक बिक्री प्रबंधक के रूप में कार्यरत था। कोई लालच दिया हो ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता ने विश्वासघात और भरोसा दिया हुआ हो ऐसा रिकॉर्ड पर नहीं मिला है। फरियाद पक्ष ऐसा कोई सबूत पेश करने में विफल रहे हैं ।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें को ध्यान रखते हुए आरोपी के वकील की दलीलें को ग्राह्य कर आरोपी विक्की चौधरी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी विक्की चौधरी ने एडवोकेट प्रदीप ए. सिंह (एसपी राठौर) के जरिये कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।

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