गुजरात में नवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि महोत्सव की 3 अक्टूबर से शुरुआत हो रही है। ऐसे में राजकोट अग्निकांड से सर्तक हुए सूरत महानगरपालिका के फायर विभाग ने प्रोफेशनल गरबा आयोजनों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। जिसमें प्रति व्यक्ति के लिए एक स्क्वायर मीटर की जगह उपलब्ध करानी होगी। नियमों के उल्लंघन करने पर गरबा बंद करने की चेतावनी फायर विभाग की ओर से दी गई है।
सूरत महानगर पालिका के मुख्य दमकल अधिकारी बसंत पारिक ने बताया कि राजकोट अग्निकांड के बाद नवरात्रि के आयोजनों में विशेष एहतियात बरतने के निर्देश राज्य की सभी महानगरपालिकाओं को दी गई है। निर्देशों के आधार पर सूरत मनपा ने प्रोफेशनल गरबा आयोजनों को लेकर 35 नियमों के साथ की एक मार्गदर्शिका बनाई है, जिसका आयोजकों को पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रति व्यक्ति के लिए एक स्क्वायर मीटर जगह अनिवार्य
इस बार के नियमों में आयोजन स्थल पर प्रति व्यक्ति को एक स्क्वायर मीटर जगह उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा स्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर बैठक व्यवस्था को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। प्रत्येक आयोजन स्थल पर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी के लिए दमकल अधिकारी समेत की टीमें मौजूद रहेगी और यदि पता चलता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो गरबा आयोजन बंद करवाया जाएगा।
इन नियमों का करना होगा पालन
- दो स्ट्रक्चर के बीच दो मीटर से कम अंतर नहीं होना चाहिए
- स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी स्टॉल की मंजूरी नहीं होगी
- ज्वलनशील पदार्थों को संग्रहित करना प्रतिबंधित रहेगा
- प्रतिदिन पंडाल में आने वाले सभी खेलैया रेकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा
- पंडाल में फिक्स पार्टिशन बनाने पर रोक रहेगी
- लोग आपात समय में बाहर निकल सके इसके लिए रास्ते खुले रखने होंगे
- पंडाल की क्षमता अनुसार लोगों को प्रवेश देना होगा
- प्रति व्यक्ति एक स्क्वायर मीटर जगह उपलब्ध करानी होगी
- सीटिंग व्यवस्था में कुर्सियों के की दस रॉ के बाद 1.5 मीटर की खुली जगह रखनी होगी।
- पंडाल में उपयोग में लिए जानेवाले पर्दे और कारपेट फायर प्रूफ होने चाहिए
- फायर सेफ्टी के उपकरण के प्रशिक्षित व्यक्ति राउंड दी क्लॉक होना चाहिए
- किसी भी तरह की भट्ठी, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, हाईटेंशन लाइन रेल लाइन के पास पंडाल नहीं बनाना होगा