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क्या आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं? तो हो जाइए सावधान, 1 जनवरी से देने पड़ेंगे ज्यादा रूपए ?

जनवरी 2022 से ऑनलाइन फूड डिलीवरी और महंगी हो जाएगी। फूड डिलीवरी ऐप पर अब सीधे पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। इस वजह से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले ग्राहकों को किसी न किसी तरह से चार्ज देना होगा। जीएसटी काउंसिल ने 17 सितंबर को यह फैसला लिया था। ऑनलाइन फूड डिलीवरी अब और महंगी हो जाएगी। जनवरी 2022 से सरकार ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर 5% जीएसटी लगाएगी।

यह चार्ज फूड डिलीवरी ऐप ग्राहकों से वसूलेगा। इसके कारण हर ऑर्डर ग्राहक तक पहुंचेंगी तब औसतन 15-20 रुपये खर्च ज्यादा महंगा होने की संभावना है। पिछले सितंबर में जीएसटी परिषद ने रेस्तरां के बजाय खाद्य वितरण ऐप पर जीएसटी लगाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस रेस्टोरेंट में GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके खाने की ऑनलाइन डिलीवरी ऐप ग्राहकों तक पहुंचाने पर सरकार को टैक्स नहीं मिलता है।

कई छोटे व्यवसाय केवल खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के आधार पर खाद्य व्यवसाय चलाते हैं। व्यापक शिकायतें थीं कि रेस्तरां से पर्याप्त जीएसटी नहीं आ रहा था। इसके बाद जीएसटी काउंसिल ने फूड ऐप्स के हर ऑर्डर पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने की घोषणा की।

कानूनी तौर पर कर सीधे उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि फ़ूड डिलीवरी ऐप किसी अन्य तरीके से राशि एकत्र कर सकते हैं, जैसे डिलीवरी शुल्क या पैकिंग शुल्क। इससे ऑनलाइन खाना और महंगा हो जाएगा।

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