
सूरत। पाटीदार आरक्षण आंदोलन के समय सूरत में दर्ज राजद्रोह के मामले में सोमवार को सूरत कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें आंदोलन के समन्वयक रहे और मौजूदा भाजपा विधायक हार्दिक पटेल के फर्दर बयान दर्ज किए गए। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन तय किया है।
हार्दिक पटेल और आंदोलन के साथी रहे अन्य पाटीदार युवाओं के खिलाफ दर्ज राजद्रोह मामले की सूरत कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने सोमवार को हार्दिक पटेल को फर्दर बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहने का आदेश दिया था। आदेशानुसार सोमवार सुबह हार्दिक पटेल अपने अधिवक्ता यशवंत सिंह वाला के साथ कोर्ट के समक्ष पेश हुए। कोर्ट में बयान दर्ज करने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 दिसंबर का दिन तय कर दिया।
गौरतलबल है कि पाटीदार आंदोलन के दौरान वर्ष 2017 में योगी चौक क्षेत्र में हुई जनसभा के दौरान हार्दिक पटेल ने राज्य सरकार के खिलाफ बयान बाजी की थी। जिसे लेकर हार्दिक और उसके साथियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगा : हार्दिक
सूरत कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के बाद हार्दिक पटेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसमें उनकी कोई निजी राय या टिप्पणी नहीं हो सकती। यह एक कानूनी प्रक्रिया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और जब भी कोर्ट का आदेश हो कोर्ट के समक्ष उपस्थित होता हूं।