Maharashtra Political Crisis : बागी विधायकों का निलंबन टला; अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी
एकनाथ शिंदे की याचिका पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। तो, नोटिस देने वाले बागी विधायक 12 जुलाई तक अयोग्यता नोटिस का जवाब दे सकेंगे।
BREAKING | Supreme Court extends the time for Eknath Shinde and other rebel MLAs to file written response to the Deputy Speaker’s disqualification notice till July 12. The Court posts the matter on July 11 for further hearing.#MaharashtraPolitcalCrisis
— Live Law (@LiveLawIndia) June 27, 2022
कोर्ट का आदेश वास्तव में क्या है?
इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलों के दौरान वकिल धवन ने आश्वासन दिया कि विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिंदे के वकीलों ने तब अनुरोध किया कि धवन का बयान दर्ज किया जाए। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर कर लिया। इसके अलावा कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि विधायकों, उनके परिवारों और संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे।