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Maharashtra Political Crisis : बागी विधायकों का निलंबन टला; अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी

एकनाथ शिंदे की याचिका पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर अजय चौधरी, सुनील प्रभु और केंद्र को नोटिस जारी कर पांच दिन में जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होनी है। तो, नोटिस देने वाले बागी विधायक 12 जुलाई तक अयोग्यता नोटिस का जवाब दे सकेंगे।

कोर्ट का आदेश वास्तव में क्या है?

इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में दलीलों के दौरान वकिल धवन ने आश्वासन दिया कि विधायकों की अयोग्यता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिंदे के वकीलों ने तब अनुरोध किया कि धवन का बयान दर्ज किया जाए। कोर्ट ने उनके अनुरोध को मंजूर कर लिया। इसके अलावा कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि विधायकों, उनके परिवारों और संपत्तियों को नुकसान न पहुंचे।

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