सूरत

व्यापारी वर्ग दे ध्यान : आपका ई इनवॉयस निम्न प्रकार से हो सकता है रिजेक्ट

सरकार ने 10 करोड़ के ऊपर टर्न ओवर वालो के लिए 1 अक्टूबर 22 से ई इनवॉयस की प्रकिया शुरू कर दी गई है। टैक्स कंसल्टेंट नारायण शर्मा ने बताया कि हर टैक्सपेयर्स को अपना ई इनवॉयस बनाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा अन्यथा आपके द्वारा ई पोट्रल पर बनाया गया ई इनवॉयस रिजेक्ट हो सकता हैं, जैसे कि

(1) आपने कोई ई इनवॉयस ई पोट्रल से कैंसिल कर दिया पर बुक्स से करना भूल गए तो उसी नंबर का डुप्लीकेट ई इनवॉयस नही बन पाएगा कारण की ई इनवॉयस बनाते समय आपको एक आई आर नंबर मिलता हैं।

(2) पहले व्यापारी किसी भी सीरीज से बिल नम्बर चालू कर देते थे जैसे 000101,या जी/100 पर अब ई इनवॉयस में इस प्रकार की सीरीज नही चलेगी।

(3) पहले व्यापारी अपने सॉफ्टवेयर में फॉरवर्ड डेट के बिल बनाते थे, पर अब सेम तारीख का ही बिल सॉफ्टवेयर व ई पोट्रल पर बन सकेगा।

(4) अब तक किसी भी पार्टी को डिस्काउंट के साथ मे बिल बना देते थे पर अब ई इनवॉयस ने डिस्काउंट जैसा कोई बिल नही बन पायेगा।

(5) पहले कई व्यापारी बिल के जीएसटी को राउण्ड ऑफ कर देते थे, पर अब जो भी बिल की जीएसटी चाहे व पैसो में आए उसको वैसे ही बनना होगा। राउंड ऑफ का बिल नही बनेगा।

(6) अगर आप किसी व्यापारी का बिल बना रहे हो तो उसका एड्र्स व उसका नाम 100 शब्दों से कम का होना चाहिए। अगर आपने व्यापारी की पूरी जन्मकुंडली लिख दी तो आपका ई इनवॉयस नही बनेगा।

(7) किसी भी पार्टी का सही जीएसटी नंबर व सही पिनकोड नम्बर डालना होगा साथ ही HSN कॉर्ड का ध्यान रखना होगा जो माल आप सेल कर रहे हो उसी का ही कॉर्ड डाले अन्यथा ई इनवॉयस नही बनेगा और आप पकड़े भी जाओंगे।

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