
सूरत : व्यापारियों की मीटिंग में इंपैक्ट फीस कानून 2022 सुधार की उठी मांग
गुजरात सरकार के नए इंपैक्ट फीस कानून 2022 को लेकर व्यापारी चिंतित है। इस मुद्दे को लेकर आज15 फरवरी बुधवार दोपहर को सूरत टेक्सटाइल मार्केट बोर्ड रूम में साकेत ग्रुप की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में आर्किटेक्ट प्रसाद रावटोले, ब्रोकर सहित मार्केटो के प्रमुख व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कपड़ा बाजार में आ रही इंपैक्ट फीस की समस्या को लेकर व्यापारी आपस में विचार-विमर्श कर इस समस्या का निराकरण लाने का प्रयास किया।
साकेत ग्रुप के सांवर प्रसाद बुधिया ने बताया कि इंपैक्ट फीस का नया कानून आया है, वह किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इस नए बेचीदा कानून से व्यापारियो की मुश्किलें बढ़ गई है। इसके सरलीकरण की जरूरत है।आर्किटेक्ट प्रसाद रावटोले ने मीटिंग में उपस्थित व्यापारियों को नए इंपैक्ट फीस कानून की सविस्तर जानकारी देकर उचित मार्गदर्शन किया।
व्यापारियों का कहना था कि गुजरात सरकार द्वारा जो इंपैक्ट फी भरकर गैर कानूनी बांधकाम को रेग्युलर करने के वर्तमान कानून में सूरत कपड़ा बाजार की दुकानों को राहत नहीं मिल रही है। गुजरात सरकार कपड़ा बाजार की व्यक्तिगत अर्जी करने वालो पर अधिक आर्थिक मार न पड़े तथा गेरकायदेसर बांधकाम योग्य और उचित फी भरके जनता राहत मिले ऐसा कानून में बदलाव करावे और इंपैक्ट फी की अर्जी करने की तारीख को बढ़ावे ताकि कपड़ा बाजार के व्यापारी वर्षो पुरानी दुकानों को रेग्युलर कर इंपैक्ट फी के कानून का लाभ ले सके।
पार्किंग के नाम पर व्यक्तिगत अर्जियो पर भार न बढ़े तथा जंत्री गूड़ा-2011 कानून के तहत गणना कर इंपैक्ट भराई जाए तो इसका अधिक से अधिक राज्य व सूरत के कपड़ा बाजार की जनता को लाभ मिलेगा। आगामी दिनों में इंपैक्ट फीस कानून के मुद्दे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटील सहित उच्च स्तर पर पेशकश की जाएगी।