
सूरत: VNSGU में POSH अधिनियम-2013 को लेकर जागरूकता
पॉश अधिनियम-2013 जागरूकता स्टिकर्स’ का विमोचन भी किया गया
सूरत। महिला एवं बाल अधिकारी कार्यालय, सूरत की ओर से पीपलोद स्थित वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण के लिए पॉश अधिनियम-2013 के तहत विशेष जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया।
सेमिनार का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक एवं यौन उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में विशेषज्ञ वक्ताओं ने पॉश अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकार, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, समय पर शिकायत दर्ज कराने का महत्व तथा शिकायतों के निष्पक्ष निवारण के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए संचालित विभिन्न केंद्रों की जानकारी भी दी गई। कार्यस्थल पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘पॉश अधिनियम-2013 जागरूकता स्टिकर्स’ का विमोचन भी किया गया।
कार्यक्रम में पॉश अधिनियम की स्थानीय समिति की अध्यक्ष रितुबेन राठी, महिला एवं बाल विकास अधिकारी राधिकाबेन गामित, पॉश सूरत जिला टीम सहित वीएनएसजीयू के बड़ी संख्या में प्रोफेसर एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।



