1 नवम्बर 22 से जीएसटी पोर्टल पर चेंज हुए नियम, जानें
टैक्स कन्सल्टेंट नारायण शर्मा ने बताया कि जीएसटी पोट्रल पर 1 नवम्बर 22 से कुछ नियमों में बदलाव किये गए है, जिसका असर हर टैक्सपेयर्स पर पड़ेगा। कोई भी टैक्सपेयर्स को अगर अपनी जिस महीने की जीएसटी आर 3 बी रिटर्न फाइल करनी है तो उसके पहले जीएसटी आर 1 फ़ाइल करनी होगी। अन्यथा आपकी 3 बी की रिटर्न फाइल नही होगी।
कारण की अक्सर ये देखा जा रहा है कि जीएसटी आर 1 लेट फ़ाइल करने की वजह से आईटीसी क्लेम करने ने बड़ी दिक्कतें होती रही है। वही दूसरी ओर F/Y 2021-22 के किसी भी तरह के जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी आर 1 में एमेटमेंट,क्रेडिट नोट, इन सभी के एमेटमेंट 30 नवम्बर 22 से पहले करने होंगे।
साथ ही अब जीएसटी पोट्रल पर HSN कॉर्ड को एप्लाई कर दिया गया है, जिसमे आपको जीएसटी आर 1 के बी टू बी ट्रांजेक्शन में 5 करोड़ के नीचे वाले टर्न ओवर वाले को 4 डिजिट का HSN कॉर्ड डालना अनिवार्य हो गया है। अगर आप गलत कोर्ड डालते हो तो आपको पोर्टल के द्ववारा वार्निग दे दी जाएगी, जिससे पहले आपको अपना सही कॉर्ड डालना होगा। तभी जाकर आप जीएसटी आर 1 फ़ाइल कर सकोगे।