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सूरत। टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए अच्छी खबर आयी है। डीजीएफटी ने 6 जून 2014 को सार्वजनिक सूचना क्रमांक. 10/2024 – 25 द्वारा बीआईएस के बिना अनिवार्य क्यूसीओ के साथ पॉलिएस्टर यार्न सामग्री के आयात की अनुमति दी गई है। यह अनुमति केवल ईओयू और एसईजेड में अग्रिम प्राधिकरण धारकों और इकाइयों को दी गई है। भारत सरकार के केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा घोषित क्यूसीओ के अलावा डीजीएफटी ने उपरोक्त सार्वजनिक सूचना में इस घोषणा को जोड़ा है।
उपरोक्त के संबंध में द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भारत सरकार के रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के साथ आमने-सामने बैठक करके निरंतर प्रतिनिधित्व किया। जिसके परिणामस्वरूप बीआईएस के बिना अनिवार्य क्यूसीओ के साथ पॉलिएस्टर यार्न सामग्री (केवल एडवांस ऑथोराइज होल्डरों द्वारा) के आयात की अनुमति प्राप्त हो गई है।
इस अधिसूचना ने टेक्सटाइल क्षेत्र में एडवान्स ऑथोराइज होल्डरों को बीआईएस के बिना पॉलिएस्टर यार्न आयात करने की अनुमति दे दी है। इस घोषणा से एमएमएफ फैब्रिक के निर्यातकों को राहत मिलेगी।